नई दिल्ली: कालाधन छुपाने वालों की अब खैर नहीं। दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने काले धन पर काबू पाने के प्रयासों के तहत एक नये विधेयक को कल मंजूरी दी जिससे कर विभाग को विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए अधिक अधिकार मिलेंगे और इस तरह के अपराध हेतु कड़ी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा।  

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए विधेयक को आज शाम मंजूरी दी और इसे संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है। वित्तमंत्री अरूण जेटली ने 28 फरवरी को अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार काले धन के खतरे से निपटने के लिए विस्तृत कानून लाएगी। इसमें विदेशी धन छुपाने पर 10 साल तक की जेल तथा 300 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जेटली ने कहा था कि सरकार इस दिशा में कई और कड़े कदम भी उठाएगी।

प्रस्तावित कानून के तहत विदेशी संपत्तियों से जुड़े कर की चोरी तथा संपत्तियों व आय को छुपाने पर दस साल तक के कठोर कारावास तक का प्रावधान होगा और इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होगी। साथ ही दोषियों को निपटान आयोग में जाने की भी अनुमति नहीं होगी।  घरेलू काले धन पर नियंत्रण पाने के प्रयासों के तहत वित्तमंत्री ने कहा था कि नया व अधिक विस्तृत बेनामी लेन देन (निरोधक) विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा।