नई दिल्ली: पीएफ उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर हैं। इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन ने प्रोविडेंट फंड यानि पीएफ विद्ड्राल और इसके सीनियर पेंशन इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के नियमों में कुछ नए बदलाव किए है। देश में 5 करोड़ लोग ईफीएफओ से जुड़े हैं। नए बदलावों के मुताबिक, अब कोई भी 54 साल की उम्र होने के बाद अपने पीएफ विद्ड्राल के लिए क्लेम नहीं कर सकेंगे। अब 57 साल के बाद ही पीएफ का पैसा विद्ड्राल किया जा सकेगा।

बता दें कि ईपीएफओ के पुराने नियम के मुताबिक 54 साल उम्र होने के बाद आप अपने पीएफ अकाउंट से 90 फीसदी पैसा निकाल सकते थे।  पहले ज्यादातर कंपनियों में रिटायरमेंट की उम्र 55 या 56 साल होती थी ऐसे में कोई भी शख्स अपने रिटायरमेंट से एक साल पहले पैसा निकाल सकता था। लेबर मिनिस्ट्री ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अब रिटायरमेंट की उम्र 58 साल हो गई है। ऐसे में 54 साल की उम्र में पैसे निकालने का नियम लॉजिकल नहीं है।

वहीं ईपीएफओ ने एक और बदलाव करते हुए पीएफ से निकाले पैसे को सीनियर पेंशन इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने और एलआईसी को ट्रांसफर करने की सीमीत उम्र तय कर दी है। अब इसे 57 साल कर दिया गया है। पहले इस स्कीम में 55 साल की उम्र में इनवेस्ट किया जा सकता था।

ईपीएफओ ने नियम के मुताबिक, पीएफ सब्सक्राइबर को अपने पैसे निकालने के लिए अब इम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले इस तरह के क्लेम को आसानी से निपटाने के लिए ईपीएफओ ने सब्सक्राइबर के लिए एक ईजी फॉर्म लॉन्च किया था, जिसने अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट कर लिया था।