जयपुर । विधिक माप विज्ञान द्वारा अलवर जिले में हरियाणा आयरन वर्कस तथा खन्ना इंजीनियरिंग वर्कस का निरीक्षण किया जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रेशर रेगुलेटर पर डिक्लेरेशन नहीं पाया गया। इन्हीं प्रेशर रेगुलेटर को एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा था जिसकी वजह से प्रत्येक फर्म पर 7500 रुपए का जुर्माना लगाया। उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि डूंगरपुर जिले में महादेव दूध डेयरी पर सिवैया के पैकेट पर डिक्लेरेशन नहीं पाए जाने पर 2 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 25 किराना स्टोर एवं 12 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अनियमितता पाए जाने पर 3 प्रकरण दर्ज करते हुए 17 हजार 500 रुपए की पेनल्टी लगाई।
एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचने पर लगाई पेनल्टी
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