रांची। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई की।इस सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। अदालत ने इस मामले में हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी है।उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को निर्धारित की है और अब अवकाश पीठ (वेकेशन कोर्ट) में इस मामले की सुनवाई की जाएगी।कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। ईडी ने अदालत में बताया कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है।बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में बंद हैं।पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले 13 मई को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सुनवाई हुई थी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उनकी जमानत याचिका पर 13 मई को सुनवाई की थी। वहीं, 10 मई को हेमंत सोरेन की एक अन्य याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
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