जयपुर । महानिदेशक पुलिस एम एल लाठर ने कहा कि लॉक डाउन में अनुमत गतिविधियों के अतिरिक्त अनावश्यक सार्वजनिक स्थलों व सडकों पर घूमने वालों के विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत सख्त कार्यवाही की जा रही है। आगामी 24 मई तक आमजन अपने घरों में ही रहे। आपात स्थिति अथवा अनुमत गतिविधियों के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने एवं सामाजिक दूरी रखने सहित सभी कोरोना सम्बन्धित निर्देशों की पूर्ण पालना करें।
लाठर ने बताया कि पुलिस प्रशासन आमजन के सहयोग के लिए तत्पर है, लेकिन कोरोना प्रोटोकाल का उल्लघंन करने अथवा नियम तोडने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। अनावश्यक घूमते पाये जाने वालों को क्वारन्टाइन किया जा रहा है जिन्हें कोरोना जांच में नेगेटिव पाये जाने पर ही घर भेजा जायेगा। इसके साथ विधि के अनुरूप जुर्माना सहित अन्य कार्यवाही भी की जायेगी। प्रदेश में कोरोना एडवाइजरी व नियमो की पालना के लिए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 20 लाख 20 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है। कुल 27 हजार 826 चालान कर 36 लाख 58 हजार 600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। महानिदेशक पुलिस ने बताया कि एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 4 लाख 50 हजार 687, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 20 हजार 440, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 14 लाख 99 हजार 217 व्यक्तियों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1614, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 80, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 24205 व्यक्तियों के चालान किये गये है। इसी क्रम में सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है।