नई दिल्ली । भारत में कोरोना के कम होते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन बुधवार को जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार, स्वीमिंग पूल में अब सभी को प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। वहीं, सिनेमा हॉल और थिएटर में 50 फीसदी से ज्यादा लोगों को प्रवेश दिया जा सकेगा। यह गाइडलाइन 01 से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगी।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिन-जिन गतिविधियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनके लिए अलग से रिवाइज्ड एसओपी जारी की जाएगी। गाइडलाइन के अनुसार, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी जरूरी नियमों का पालन करवाना तय करेंगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 से कम उम्र के बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फैसला लेगा। इसके लिए पहले गृह मंत्रालय से सलाह लेनी होगी।
जिला प्रशासन जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन तय कर सकेगा। लेकिन, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का ध्यान रखना होगा। जिला, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारी कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से सभी उपाय लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें इस बारे में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगी। पैसेंजर ट्रेन, स्कूल, होटल और रेस्टोरेंट जैसी कई मूवमेंट के लिए पहले ही एसओपी जारी की जा चुकी हैं। उनका सख्ती से पालन करना होगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक के सामूहिक आयोजन के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की एसओपी के मुताबिक अनुमति दी जाएगी। अब सभी तरह के एक्जीबिशन हॉल खोले जा सकेंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एसओपी जारी करेगा। इसके अलावा स्कूल एवं अन्य चीजों के लिए पूर्व में जारी एसओपी का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, 01 फरवरी से होगी लागू
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