
ITR Filing 2025: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म ITR-5 को 1 मई 2025 को अधिसूचित कर दिया है। यह बदलाव वित्त अधिनियम 2024 में किए गए संशोधनों के आधार पर किए गए हैं।
इससे पहले, आयकर विभाग ने 29 अप्रैल को ITR-1 और ITR-4 और 30 अप्रैल को ITR-3 फॉर्म को अधिसूचित किया था। साथ ही, ऐसे व्यक्ति जिनकी लिस्टेड इक्विटी से होने वाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) ₹1.25 लाख तक है, उनके लिए रिटर्न फाइल करना अब और आसान बना दिया गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए नया ITR-5 फॉर्म जारी किया है, जिसमें कैपिटल गेन और TDS रिपोर्टिंग से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव साझेदारी फर्मों, LLPs, AOPs, BOIs और अन्य इकाइयों के लिए लागू होंगे।
ITR-5 फॉर्म में किए गए मुख्य बदलाव:
1. कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम (CGAS) की विस्तृत रिपोर्टिंग
अब करदाताओं को CGAS में जमा राशि की तारीख, खाता संख्या और IFS कोड जैसी विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होगी। पहले केवल जमा राशि की जानकारी ही मांगी जाती थी।
2. ऑनलाइन गेमिंग से आय की रिपोर्टिंग
नए सेक्शन 115BBJ के तहत, ऑनलाइन गेमिंग से प्राप्त आय को अब विशेष रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक है। इसके लिए ITR-5 में Schedule OS को संशोधित किया गया है।
3. MSME मान्यता की जानकारी
ITR-5 में अब करदाताओं को यह बताना होगा कि क्या वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, साथ ही MSME पंजीकरण संख्या भी प्रदान करनी होगी।
4. सेक्शन 115BAE के तहत रियायती कर व्यवस्था का विकल्प
निर्माण या उत्पादन में संलग्न सहकारी समितियाँ अब सेक्शन 115BAE के तहत रियायती कर दर का विकल्प चुन सकती हैं। इसके लिए ITR-5 में एक नया फील्ड जोड़ा गया है।
5. टैक्स ऑडिट की जानकारी
सेक्शन 44AB के तहत टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी करदाताओं को अब ऑडिट रिपोर्ट की स्वीकृति संख्या और यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (UDIN) प्रदान करना होगा।
6. कैश रसीदों की रिपोर्टिंग
सेक्शन 44AD के तहत उच्च टर्नओवर सीमा का दावा करने के लिए, अब "कैश में प्राप्तियाँ" नामक एक नया कॉलम जोड़ा गया है, जिसमें नकद रसीदों का विवरण देना आवश्यक होगा।
7. राजनीतिक दलों को योगदान की जानकारी
सेक्शन 80GGC के तहत राजनीतिक दलों को किए गए योगदान की विस्तृत जानकारी, जैसे योगदान की तारीख, राशि, भुगतान का माध्यम, और बैंक का IFS कोड, अब अनिवार्य रूप से प्रदान करनी होगी।
8. ESOP पर स्थगित टैक्स की रिपोर्टिंग
योग्य स्टार्टअप्स द्वारा कर्मचारियों को दिए गए ESOPs पर स्थगित टैक्स की रिपोर्टिंग के लिए अब नियोक्ता का PAN और DPIIT पंजीकरण संख्या प्रदान करनी होगी।
नया ITR-5 फॉर्म करदाताओं से अधिक विस्तृत और पारदर्शी जानकारी की मांग करता है, जिससे कर अनुपालन में सुधार और कर चोरी की संभावनाओं में कमी आएगी। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए समय पर और सही तरीके से अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करें।
🔹 कैपिटल गेन की जानकारी दो हिस्सों में देनी होगी – अब 23 जुलाई 2024 से पहले और उसके बाद हुई पूंजीगत आय को अलग-अलग दिखाना होगा (Finance Act 2024 के अनुसार)।
🔹 शेयर बायबैक पर नुकसान को मान्यता – यदि टैक्सपेयर्स ने संबंधित डिविडेंड इनकम को ‘अन्य स्रोतों से आय’ में दिखाया है (1 अक्टूबर 2024 के बाद), तो ऐसे बायबैक पर हुआ कैपिटल लॉस क्लेम किया जा सकता है।
🔹 क्रूज व्यवसाय से जुड़ी धारा 44BBC जोड़ी गई – इस नए सेक्टर को भी अब फॉर्म में शामिल किया गया है।
🔹 TDS सेक्शन कोड की जानकारी अनिवार्य – शेड्यूल-TDS में अब संबंधित टीडीएस सेक्शन कोड का भी उल्लेख करना होगा।
यह बदलाव खासकर फर्म, एलएलपी (LLP), एओपी (AOP) आदि जैसी इकाइयों के लिए जरूरी हैं जो ITR-5 के जरिए रिटर्न दाखिल करती हैं।
आईटीआर-5 किसके लिए है और फाइलिंग कब से शुरू होगी?
आकलन वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। आयकर विभाग ने ITR-1, ITR-3, ITR-4 और ITR-5 फॉर्म पहले ही अधिसूचित कर दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि ITR फाइलिंग की शुरुआत अगले हफ्ते से हो जाएगी।
ITR-5 कौन भर सकता है?
ITR-5 फॉर्म उन इकाइयों के लिए है जो व्यक्ति या कंपनी नहीं हैं। इसका इस्तेमाल निम्नलिखित करदाता कर सकते हैं:
- फर्म (Firms)
- लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स (LLPs)
- व्यक्तियों का संघ (Association of Persons – AOPs)
- व्यक्तियों का समूह (Body of Individuals – BOIs)
- कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (Artificial Juridical Persons – AJPs)
- दिवंगत या दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति
- बिजनेस ट्रस्ट और निवेश फंड
लेकिन यह फॉर्म व्यक्तियों (Individuals), हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), कंपनियों और ITR-7 भरने वाले (जैसे धार्मिक या चैरिटेबल ट्रस्ट) करदाताओं के लिए नहीं है।
ITR भरने की अंतिम तारीख
- 31 जुलाई 2025: उन करदाताओं के लिए जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है
- 31 अक्टूबर 2025: जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी है, उनके लिए
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। रिटर्न फाइल करने से पहले कर विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। नियम समय-समय पर बदल सकते हैं।