जबलपुर। आपदा को अवसर में बदल कर आमजनता के स्वास्थ्य एवं जान से खिलावाड़ करने वाले हर जगह सक्रीय हैं. कहीं नकली इंजेक्शन लगाकार तो कहीं नकली घी खिलाकर लोगों को मौत के मूहं में धकेल रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में रांझी पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को कार्यवाही की है. पुलिस ने दुकान से नकली घी, भारी मात्रा में राजश्री गुटखा सहित मंहगी शराब की बोतलें जब्त की हैं।  रांझी पुलिस ने बताया कि बड़ा पत्थर स्थित दिनेश गुप्ता द्वारा नकली घी बनाकर बेचने की सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम के दबिश दी गई। पुलिस ने दुकान से करीब २० किलो घी, २ बोरी राजश्री गुटखा एवं ६ बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। छापामार कार्रवाई के दौरान पकड़े गए मिलावटखोर दिनेश गुप्ता से पुलिस नकली घी के संबंध में पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि दिनेश गुप्ता दुकान के अंदर ही नकली एवं मिलावटी घी तैयार करता था। दुकान में बड़े-बड़े गंज, चूल्हा एवं गैस सिलेण्डर भी मिले हैं। नकली घी तैयार कर बेचने वाले पर कार्रवाई होते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि वह भी दिनेश गुप्ता कि दुकान से घी खरीदते थे। पुलिस फिलहाल नकली घी, शराब और गुटखा के संबंध में आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ ४२० सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर रही है। पुलिस की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घी का सेंपल लिया है।
नकली कीटनाशक, घी बनाने वालों की रासुका अवधि बढ़ाई नकली कीटनाशक और उर्वरक तैयार करने वाले दोषी मयंक खत्री, कृत्रिम घी तैयार कर लाभ अर्जित करने के दोषी विजय कुमार गुप्ता तथा कृत्रिम घी तैयार कर अनुचित लाभ कराने के आरोपी विष्णु गुप्ता की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध अवधि तीन माह और बढ़ा दी गई है। जिला दंडाधिकारी द्वारा इन तीनों अपराधियों को ३ जनवरी, १३ जनवरी एवं २७ जनवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्रीय जेल में निरुद्ध करने के आदेश दिए थे। तीनों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव से सहमत होकर जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य शासन के गृह विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। जिला दंडाधिकारी द्वारा गृह विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद तीनों अपराधियों की रासुका के तहत निरोध अवधि तीन माह और बढ़ा दी है।