ग्वालियर: अभी तक खाद्य व्यापारी अपना टर्नओवर कम बताकर रजिस्ट्रेशन के दायरे से बच जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इसे रोकने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नियमों में बदलाव करते हुए पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

लाइसेंस के लिए करना होगा नया आवेदन

नए नियमों में खाद्य व्यापारियों के लिए अब लाइसेंस के नए आवेदन, नवीनीकरण या संशोधन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य व्यापारियों को इसे जमा करना होगा। पैन कार्ड से लिंक करने का नया नियम FSSAI ने 13 नवंबर 2024 को आदेश जारी कर जारी किया था, अब इसे लागू कर दिया गया है। वर्तमान में ग्वालियर शहर में करीब 16 हजार पंजीकृत खाद्य व्यापारी काम कर रहे हैं।

खाद्य व्यापारियों को अब यह करना होगा

  • FSSAI लाइसेंस के नए आवेदन, नवीनीकरण या संशोधन के लिए अब पैन अनिवार्य है।
  • मॉडीफिकेशन टैब के तहत नॉन-फॉर्म सी लाइसेंस मॉडिफिकेशन (निःशुल्क) के जरिए अपनी पैन जानकारी अपडेट करें।
  • FSSAI से नियमित अपडेट और अलर्ट प्राप्त करने के लिए, उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल अनुभाग के अंतर्गत अपने संपर्क विवरण रखें।
  • किसी भी समस्या के मामले में, व्यापारी हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

इस तरह से कर सकते हैं पैन कार्ड लिंक

इसके लिए खाद्य व्यापारियों को FSSAI के FOSCOSS.FSSAI.GOV.IN पोर्टल पर जाना होगा। होम पेज पर रजिस्ट्रेशन में जाकर KOB लिस्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एलिजिबल KOB पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको चेकबॉक्स में पैन कार्ड की जानकारी सबमिट करनी होगी। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और आधार की जानकारी भी भरनी होगी।