उमरिया : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने सूरज सिंह पिता बुधराज सिंह उम्र 42 साल निवासी सुखदास चौकी अमरपुर थाना इंदवार को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा के अंतर्गत जिला उमरिया सहित समीपी राजस्व जिला शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी तथा डिंडौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओ से तीन माह की अवधि के लिए निष्कासित किया है । अनावेदक आदेश दिनांक से 24 घंटे के अंदर विर्निष्टि जिलो की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करेंगे। आदेश प्रभावशील रहने तक बिना अनुमति के उक्ते सीमाओ मे प्रवेश नही करेगा। उसके विरूध्द चल रहे न्यायालयीन मामलो की पेशी की तिथियो पर थाना प्रभारी थाना मानपुर को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी । पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा । आदेश के उल्लंघन की दशा में धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने सूरज सिंह को तीन माह की अवधि के लिए जिले की चतुर्दिक राजस्व् सीमाओ से किया निष्कासित
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