भोपाल । श्रम विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव में मध्य प्रदेश के सभी माल, रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, आईटी सेक्टर, प्रमुख बाजार, बिजनेस सेंटर ओर इंडस्ट्री अब 24 घंटे कारोबार और काम के लिए खुले रहेंगे। वैश्विक व्यापार संधि के बाद कानून में जो संशोधन होने थे। उसमें अब मध्य प्रदेश सातवां राज्य होने जा रहा है। श्रम कानून में महाराष्ट्र कर्नाटक हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और तेलंगाना मैं पहले ही संशोधन हो चुके हैं। छह राज्यों में यह कानून लागू है। श्रम कानून में संशोधन के बाद 24 घंटे व्यापारिक और उत्पादन की दृष्टि से सभी संस्थान खुले रहेंगे। 

तीन शिफ्ट में होंगे कामकाज


प्रस्ताव के अनुसार 8 घंटे की तीन शिफ्ट में 24 घंटे कारोबार किया जा सकेगा। 24 घंटे बाजार खुले रहेंगे। होटल,रेस्टोरेंट, औद्योगिक इकाइयां तथा सेवा से जुड़ी सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध होगी। इससे कारोबार बढ़ेगा। नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे। श्रम मंत्री पहलाद पटेल के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना खत्म होने के बाद इसे मंत्रिमंडल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। 24 घंटे अब अर्थव्यवस्था खुली रहेगी। लोग अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकेंगे। श्रम मंत्री पहलाद पटेल का कहना है। सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति किसी को नहीं होगी। 8 घंटे के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य सुविधाएं निर्धारित होगी।