नई दिल्ली। उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग पर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 मई) को सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह कहते हुए दुख हो रहा है कि जंगल की आग को नियंत्रित करने में राज्य का दृष्टिकोण 'असुविधाजनक' था।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव को दिए निर्देश
न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 17 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पीठ में न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हालांकि, कई कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है।' शीर्ष अदालत ने राज्य के वन विभाग में भारी रिक्तियों के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है।