करौली । राजस्थान के करौली में पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी टीचर को 20 साल की सजा दी है। आरोपी शिक्षक पर छात्रा ने फोन पर अश्लील बातें करने और ब्लैकमेल का आरोप लगाया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 12 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गये। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र मुद्गल ने बताया कि विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने आरोपी टीचर गोरधन को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और कुल 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता की दादी ने नादौती के गढ़मोरा थाने में 18 मई 2023 एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्रवधू और सभी परिजन फरीदाबाद गए हुए थे। घर पर पोती व उसके दादाजी अकेले थे। 16 मई को रात करीब 10 बजे दादाजी किसी के घर जागरण में गए थे और पीड़िता घर पर अकेली रह गई थी। रात करीब ढाई बजे दादाजी जागरण से घर लौटे तो पोती घर पर नहीं मिली। आसपास काफी तलाशा गया पर वह कहीं नहीं मिली। 17 मई को पीड़िता सुबह 4 बजे अपने घर आई और वो बहुत घबराई हुई थी। उसने पूछताछ में बताया कि स्कूल में गोरधन मीणा पढ़ाने आते हैं। उन्होंने उसके साथ गलत काम किया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी टीचर गोरधन ने उसके फोटो खींचे और कहा कि बदनाम कर देगा। इससे वह बहुत डर गई। पीड़िता ने बताया कि था अक्सर टीचर गोरधन रात को दादा के फोन पर कॉल करता और उसके कपड़े उतरवा देता था। 16 मई को रात को 12 बजे गोरधन कार से अपने घर से उसे अपने साथ गया और बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को 29 जुलाई को गिरफ्तार किया था। 30 सितंबर को आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह व 25 दस्तावेज पेश किए थे।
नाबालिग छात्र से दुष्कर्म के आरोपी टीचर को पॉक्सो कोर्ट ने दी 20 साल की सजा
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