MP में निकाय चुनाव जल्द:फाइनल वोटर लिस्ट जारी; नगरीय निकाय चुनाव 2 तथा पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराने की तैयारी, आचार संहिता लागू होने का इंतजार

राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार 3 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। आयोग अब चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट में कह चुका है कि हम निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार हैं
कोरोना संक्रमण के चलते 1 घंटा ज्यादा सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग

मध्य प्रदेश में 407 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट 3 मार्च को जारी हो गई है। अब सिर्फ आचार संहिता लागू होने का इंतजार है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव 2 चरण और पंचायत चुनाव 3 चरण में कराने की तैयारी की है। संभावना है कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। काेरोना संक्रमण के चलते इस बार वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ाया जा रहा है। यानी वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इंदौर हाईकोर्ट में लिखित में बताया था कि 3 मार्च को वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। हालांकि इससे पहले आयोग के आयुक्त बीपी सिंह ने कहा था कि अब चुनाव टाले नहीं जाएंगे। फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव की तारीखें घाषित की जाएंगी।

दरअसल, निकाय चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में जनहित याचिका लगाई गई थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 25 फरवरी को आयोग को चुनाव कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा था कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार है। 3 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

लगातार बढ़ रही थी तारीखें

मध्यप्रदेश के नगर निगमऔर परिषदों में एक साल से भी अधिक समय से प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा है। पहले कमलनाथ सरकार ने तारीख बढ़ाई। बाद में शिवराज सरकार भी इसे टालती रही। हाल ही में तीन महीने के लिए चुनाव आगे बढ़ाने का फैसला किया गया था। इसके बाद याचिका दायर की गई तो हाईकोर्ट ने जल्द चुनाव कराने के आदेश दिए।

6 मार्च को आयुक्त करेंगे कलेक्टर्स से बात

चुनाव आयोग के अनुसार मतदान पूर्व सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें आरक्षण से लेकर अन्य सभी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। आयुक्त बीपी सिंह चुनाव की तैयारियों को लेकर 6 मार्च को शाम 4 से 5:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स से चर्चा करेंगे। इसके बाद आचार संहिता लगने के साथ ही चुनावों की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है।

सरपंच और पंच के लिए मतदान मतपत्र से होगा

नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगम महापौर, नगर पालिका व नगर परिषद अध्यक्ष एवं पार्षद तथा पंचायत निर्वाचन में जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतदान ईवीएम से होगा। सरपंच और पंच के लिए मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा।

सरपंच के अलावा सभी पदों के लिए नामांकन ऑनलाइन

इस बार चुनाव में सरपंच के अलावा सभी पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। नामांकन का वेरीफिकेशन संबंधित आरओ करेंगे। परिसीमन के हिसाब से लोकल बॉडी को एड किया जाएगा। यह बात मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने पंचायत एवं नगरीय निकायों के चुनाव के संबंध में वीसी के दौरान कही। ऑनलाइन नामांकन के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा।