आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर श्री अनूप कुमार को 25 फरवरी को आयोग में व्यक्तिशः उपस्थित होने के निर्देश

 

दो मामलों में कारण बताओ नोटिस एवं 5-5 हजार रू. का जमानती वारंट भी जारी

म.प्र. मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा आयोग के दो मामलों क्रमशः प्रचलित प्रकरण क्र. 6255/जबलपुर/2019 एवं प्रकरण क्र. 8066/जबलपुर/2019 में कई स्मरण पत्र देने के बावजूद अबतक प्रतिवेदन न भेजने के कारण आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर श्री अनूप कुमार को 25 फरवरी 2021 को आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है। आयोग द्वारा श्री कुमार को दोनों मामलों में कारण बताओ नोटिस एवं पांच-पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। इस कारण बताओ नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के माध्यम से कराने हेतु 28 जनवरी 2021 को ही आयोग द्वारा पत्र भेज दिया गया है। 

उल्लेखनीय है कि प्रचलित प्रकरण क्र. 6255/जबलपुर/2019 में शिकायतकर्ता श्री जेडी कबीरपंथी ने नगर निगम, जबलपुर द्वारा बिना पूर्व सूचना एवं बिना पर्याप्त कारण के धन्वन्तरी नगर जबलपुर स्थित एचआइजी ’’ए’’ मकानों के रैम्प, कन्जरवैंसी, सीवर चेम्बर तथा वाटर लाइन/कनेक्शनों आदि को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिये जाने के विरूद्व आयोग को शिकायत की थी। श्री कबीरपंथी की शिकायत पर आयोग द्वारा आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर से प्रथमतः 23 अक्टूबर 2019 तक प्रतिवेदन मांगा था। इसके बाद कई स्मरण पत्र देने के पश्चात् 23 अक्टूबर 2020 को आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर श्री अनूप कुमार को नामजद स्मरण पत्र जारी कर 16 दिसम्बर 2020 तक प्रतिवेदन देने अन्यथा 16 दिसम्बर 2020 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। परन्तु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया, न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इस पर आयोग द्वारा अब 25 फरवरी 2021 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस एवं पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। 

इसी प्रकार प्रचलित प्रकरण क्र. 8066/जबलपुर/2019 में शिकायतकर्ता श्री कैलाश दुबे ने नगर निगम क्षेत्र, जबलपुर में साफ-सफाई नही होने से डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियां फैलने की आशंका व्यक्त कर शिकायत की थी। श्री दुबे की शिकायत पर आयोग द्वारा आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर से प्रथमतः 20 दिसम्बर 2019 तक प्रतिवेदन मांगा था। इसके बाद कई स्मरण पत्र देने के पश्चात् 11 नवम्बर 2020 को आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर श्री अनूप कुमार को नामजद स्मरण पत्र जारी कर 16 दिसम्बर 2020 तक प्रतिवेदन देने अन्यथा 16 दिसम्बर 2020 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। परन्तु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया, न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इस पर आयोग द्वारा अब 25 फरवरी 2021 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस एवं पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
उपरोक्त दोनों नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के माध्यम से कराने हेतु आयोग द्वारा पत्र भेज दिया गया है।