
सीएमएचओ इन्दौर डा जडिया को चार मार्च को आयोग में व्यक्तिशः उपस्थित होने के निर्देश
कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी
म.प्र. मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा आयोग में प्रचलित प्रकरण क्र. 1559/इंदौर/2019 में कई सूचना पत्र देने के बावजूद अबतक प्रतिवेदन न भेजने के कारण सीएमएचओ इन्दौर डा प्रवीण जडिया को चार मार्च 2021 को आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है। आयोग द्वारा सीएमएचओ इन्दौर डा जडिया को कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में ’’बच्चों के पलंग पर सुरक्षा जाली और बिस्तर पर चादर तक नहीं’’ शीर्षक खबर पर संज्ञान लेकर सीएमएचओ इन्दौर से प्रतिवेदन मांगा था। परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त ही रहा। इसके बाद कई स्मरण पत्र देने के पश्चात् भी सीएमएचओ इन्दौर द्वारा प्रतिवेदन नहीं दिया गया। इस पर आयोग द्वारा डा प्रवीण जडिया को अब चार मार्च 2021 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का नामजद कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।