नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों द्वारा किए गए कथित व्यावसायिक सौदों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी । गौर हो कि एक याचिका दायर कर वाड्रा की कंपनियों द्वारा किए गए सौदों की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस आर. एस. एंडलॉ की पीठ ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया था। इस पीठ ने वकील एम. एल. शर्मा की बहस सुनने के बाद 9 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

शर्मा ने व्यक्तिगत तौर पर यह याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में शर्मा ने कहा था कि दिल्ली में कार्रवाई की जरूरत पैदा हो गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय, कैग एवं शहरी विकास मंत्रालय जैसे विभिन्न कार्यालय और संवैधानिक संस्थाएं यहां स्थिति हैं।