ड्यूटी डाक्टर की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध डाक्टर ही दुराचार पीडित बालिका/महिला का मेडिकल परीक्षण करे
आयोग की अनुशंसा के पालन में निर्देश जारी
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा दुराचार पीड़ित बालिका/महिला के किसी स्वास्थ्य केन्द्र में मेडिकल परीक्षण हेतु पहुंचने पर वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के संबंध में आयोग की दो महत्वपूर्ण अनुशंसाओं के परिपालन के संबंध में संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश द्वारा सभी मैदानी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है।
आयोग में प्रचलित प्रकरण क्र. 6880/नरसिंहपुर/2018 में आयोग ने दो अनुशंसा की थी। आयोग की इन दोनों अनुशंसाओं के परिपालन में संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, सभी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों एवं अधीक्षक सिविल अस्पताल (बैरागढ़, इटारसी, रानी दुर्गावती जबलपुर) को दुराचार पीड़ित बालिका/महिला का मेडिकल परीक्षण करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि बिना सूचना/अनुमति के अपने कर्तव्य स्थल से ड्यूटी डाक्टर के अनुपस्थित रहने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। किसी ड्यूटी डाक्टर के नियम विरूद्ध अनुपस्थित रहने की परिस्थिति में अस्पताल में उपस्थित या आॅनकाल पर उपलब्ध चिकित्सक ही दुराचार पीड़ित बालिका/महिला का डाक्टरी परीक्षण करेंगे। ऐसी परिस्थिति मे केवल ड्यूटी डाक्टर की अनुचित उपस्थिति के कारण ही अस्पताल में उपस्थित कोई डाक्टर दुराचार पीड़ित बालिका/ महिला का मेडिकल परीक्षण करने से इन्कार ही करेगा। अर्थात् यह सुनिश्चित किया जाये कि ड्यूटी डाक्टर की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध डाक्टर ही दुराचार पीडित बालिका/महिला का मेडिकल परीक्षण करे। संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा सभी अधिकारियों को इन निर्देशों का कढाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।