इटारसी । ट्रेनों में किन्नर बनकर यात्रियों से जबरन वसूली करने वाली दो महिलाओं को न्यायालय ने 47-47 दिन की सजा के साथ जुर्माना सुनाया है। उल्लेखनीय है कि किन्नरों के साथ महिलाओं द्वारा नकली किन्नर बनकर यात्रियों से नेग के नाम पर जबरिया वसूली की जाती है। यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार कर उनसे रुपये मांगने की शिकायत मिलने पर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त भोपाल शबी. राम कृष्णा के निर्देशन में मंडल स्तर पर गठित टीम एवं इटारसी आरपीएफ थाना पोस्ट की संयुक्त टीम द्वारा ट्रेनों में यात्रियों के साथ वसूली करने वाली महिलाओं एवं किन्नरों के विरुद्ध अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान सोमवार को दो महिलाओं को सोमनाथ एक्सप्रेस में भोपाल से इटारसी के बीच यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार कर जबरदस्ती रुपये मांगते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने रेल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर रेलवे न्यायालय भोपाल में पेश किया। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक ए. के. सिंह द्वारा मामले की पैरवी की गई। उन्होंने बताया कि दोनों महिलाओं द्वारा बार-बार इस प्रकार की घटना करने एवं बार-बार एक्शन के बावजूद उनमें कोई सुधार न होने पर रेल न्यायाधीश न दोनों महिलाओं को 1-1 माह का कारावास एवं 1500-1500 रुपये का जुर्माना व जुर्माना न देने पर 17-17 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया । दोनों महिलाओं द्वारा न्यायालय में जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें 47-47 दिन के लिए केंद्रीय कारागृह भोपाल भेजा गया।