छा़त्र को प्रताड़ित कर उसकी जबरन टीसी काट देने का मामला
पीड़ित छात्र को 25 हज़ार रूपये क्षतिपूर्ति राशि एक माह में दें
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने गुना जिले के आवेदक श्री नरेन्द्र रघुवंशी के आवेदन पर राज्य शासन को आवेदक के पुत्र निखिल रघुवंशी को 25 हज़ार रूपये क्षतिपूर्ति राशि एक माह में देने की अनुशंसा की है। अनुशंसा में आयोग ने यह भी कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों की रिक्वेस्ट के बिना एकतरफा कार्यवाही के अधीन किसी भी विद्यार्थी की ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जारी करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने के लिये प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।
आयोग के प्रकरण क्र. 7514/गुना/2017 के अनुुसार आवेदक श्री नरेन्द्र रघुवंशी ने अपने आवेदन में जिक्र किया कि नील वल्र्ड स्कूल, गुना के संचालक इकराम खान, स्कूल प्राचार्य एवं स्टाॅफ द्वारा प्रार्थी के नाबालिग पुत्र के साथ खिलवाड कर जबरदस्ती टीसी काट देने शिकायत की गई थी। इस मामले में आयोग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, गुना से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया था। तत्समय पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी, गुना द्वारा मामले की जांच तो अवश्य कराई गई, परन्तु न तो केस की वास्तविकता को जानने का प्रयास किया गया और न ही नील वल्र्ड स्कूल प्रबंधन द्वारा बिना अभिभावक के रिक्वेस्ट से आवेदक के पुत्र को टीसी जारी करने वाले कृत्य को सीबीएसई के नियमांें के विरूद्ध पाकर कोई कार्यवाही की। इससे छात्र श्री निखिल रघुवंशी के शिक्षा प्राप्त करने के संरक्षण और उसके शिक्षा के अधिकार की उपेक्षा की गई।