आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म 'पीपली लाइव' के को-प्रोड्यूसर फारूकी महमूद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने फारूकी को रेप के मामले में बरी कर दिया है.

फारूकी महमूद को दिल्ली की साकेत अदालत ने 30 जुलाई को कोलंबिया के एक रिसर्च स्कॉलर से रेप का दोषी करार दिया था. उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने टिप्पणी देते हुआ कहा कि हर बार 'नो' का मतलब 'नो' नहीं होता. कोर्ट ने कहा, महिला का 'नो' फारूकी के लिए स्पष्ट नहीं था.

मामला 28 मार्च 2015 का है. रिसर्च स्कॉलर ने कहा था कि उस दौरान वह अपने रिसर्च के सिलसिले में दिल्ली आई थी. आरोप है कि इस दौरान फारूकी ने अपने घर पर उसके साथ रेप किया था. बाद में उन्होंने मेल के जरिए उनसे माफी भी मांगी थी. हालांकि, फारूकी ने इन आरोपों से इनकार किया था.

कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जिसमें नो का मतलब 'यस' भी हो सकता है. यह भी संदेह के दायरे में है कि महिला द्वारा दी गई जानकारी सही भी है या नहीं. इसके साथ ही इसमें भी संदेह है कि घटना महिला की मर्जी के बगैर हुई.

कोर्ट ने कहा, महिला आरोपी के साथ पहले काफी घनिष्ठ रही है. दोनों के बीच सामान्य दोस्ती से ज्यादा रिश्ते थे. महिला ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी के साथ किस करना और गले मिलना उसे स्वीकार्य था.

बता दें कि पीपली लाइव को डायरेक्ट करने वाली अनुषा रिजवी फारूकी महमूद की बीवी हैं. उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. अनुषा ने कहा, 'कोर्ट के फैसले से वह काफी राहत महसूस कर रही हैं. सच देर से ही सही एक न एक दिन सामने जरूर आता है."