बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम (संशोधित) 2016 के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कुंभी के अगनू सहनी को सजा की बिन्दु के सुनवाई के बाद उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। नीतीश सरकार की नई शराबबंदी कानून के अर्न्तगत बिहार राज्य में पहला मुकदमा है जिसमें आरोपित को सजा हुई है।
विशेष न्यायाधीश सिन्हा ने अगनू सहनी को दो लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर अगनू सहनी को छह महीने की सजा अलग से भुगतनी होगी।
14 अप्रैल 2016 को चेरियाबरियारपुर थानाध्यक्ष राघवेन्द्र कुमार सिंह ने कुंभी के अगनू सहनी के आंगन से 1104 पाउच देसी शराब की बरामदगी की थी। कोर्ट में अभियोजन से लोक अभियोजक सैयद मंसूर आलम तथा उत्पाद अधिवक्ता रेहान खुर्शीद ने दोषी ठहराए गए अगनू सहनी को कड़ी सजा दिए जाने की प्रार्थना की।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कुंभी के अगनू सहनी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो लाख रुपए का जुर्माना किया। कोर्ट में अभियोजन से आठ तथा बचाव पक्ष से भी दो गवाहों की गवाही हुई थी। सजा के समय अगनू सहनी की मां, पत्नी व पांच बच्चे कोर्ट में मौजूद थे।