भोपाल। बर्खास्त आईएएस अफसर अरविंद-टीनू जोशी की गिरफ्तारी के लिए लोकायुक्त को 21 सितंबर तक का वक्त मिल गया है। विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोनों की गिरफ्तारी की मियाद बढ़ा दी है। हालांकि, लोकायुक्त पुलिस फरार घोषित कराने की जुगत में थी। वहीं, स्टांप वेंडर राजरानी की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज उन्हें जेल भेज दिया गया। श्रीदेव शर्मा की अग्रिम जमानत के मामले में बुधवार को सुनवाई होगी।
लोकायुक्त के इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है पर 8 अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इन्हें पकड़ने की तमाम कोशिशें सफल नहीं हो सकी हैं। हालांकि, अरविंद और टीनू जोशी के विदेश भागने की संभावना के मद्देनजर इमिग्रेशन अथॉरिटी को पत्र लिखकर हवाई अड्डों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। अथॉरिटी को दोनों के पासपोर्ट नंबर मुहैया कराए गए हैं। वहीं, गिरफ्तारी के लिए सीआईडी, पुलिस सहित अन्य एजेंसियों को लगाया गया है।
लोकायुक्त के अधिकारियों ने बताया कि दिनेश प्रसाद मिश्रा की कोर्ट ने स्टेट्स रिपोर्ट को देखने के बाद बाकी सभी आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट को 21 तारीख तक बढ़ा दिया है। मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
अरविंद-टीनू जोशी के गिरफ्तारी वारंट की मियाद बढ़ी
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