जबलपुर। आपका घर बंद है या आप घर में ही हैं और बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन भुगतान तो करना होगा। बिजली दरों को बढ़ाने के साथ ही कंपनी ऐसा ही प्रस्ताव लेकर सामने आई है। इसमें बिजली उपभोक्ता को हर महीने कम से कम 135 रुपए का बिल भरना ही होगा चाहे उसका मीटर रीडिंग बताए या नहीं। जबलपुर में बिजली कंपनी के इन प्रस्तावों के खिलाफ 28 आपत्तियां लगीं। उपभोक्ताओं ने कहा कि ऊर्जा प्रभार में ऐसी व्यवस्था देश में कहीं नहीं है तो मध्यप्रदेश में इस तरह का नियम क्यों थोपा जा रहा है।
हम देते हैं दो तरह के चार्ज
इसे टू पार्ट ट्रैरिफ भी कहा जाता है। इसमें फिक्स चार्ज और ऊर्जा प्रभार है। बिजली अधिनियम 2003 में फिक्स प्रभार देना अनिवार्य है जबकि ऊर्जा प्रभार मीटर रीडिंग या वास्तिविक खपत के अनुसार लगेगा। किसी माह उपभोक्ता का घर बंद होता है तो मीटर रीडिंग शून्य होती है। अभी फिक्स चार्ज के अलावा ऊर्जा प्रभार न्यूनतम 60 रुपए वसूला जा रहा है। कंपनी अब इसे बढ़ाकर 135 रुपए करने जा रही है। यानी अब फिक्स चार्ज के अलावा 135 रुपए हर महीने ऊर्जा प्रभार भी लगेगा।
इंडस्ट्री में भी यही फार्मूला
10 हार्स पॉवर का लोड लिया तो अभी 200 रुपए प्रति हार्स पॉवर नियत प्रभार तय है। कंपनी 35 यूनिट प्रति हार्स पॉवर का न्यूनतम ऊर्जा प्रभार भी ले रही है। यदि महीनेभर इंडस्ट्री बंद भी रही या खपत कम हुई तो भी 350 यूनिट का न्यूनतम ऊर्जा प्रभार वसूला वसूला जा रहा है। देशभर में खपत पर ही ऊर्जा प्रभार लगता है। सिर्फ मप्र में ही न्यूनतम ऊर्जा प्रभार तय है जो नियम के खिलाफ है।
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