मुंबई: मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी तथा दो अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि आज 20 नवंबर तक बढ़ा दी।  

उनकी एक सप्ताह की न्यायिक हिरासत की अवधि आज समाप्त समाप्त हो गई। न्यायाधीश आर वी अदोने ने अपने आदेश में कहा, ‘‘मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक बढ़ाई जाती है।’’  अदालत ने सीबीआई को इंद्राणी तथा खन्ना से 17 नवंबर तक पूछताछ करने की अनुमति भी दे दी।  

पूर्व में अदालत ने सभी तीनों आरोपियों से जेल में सात नवंबर यानी आज तक पूछताछ करने की अनुमति दी थी।  सरकारी वकील कविता पाटिल ने एक आवेदन दाखिल कर अदालत को बताया कि कुछ दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करने की जरूरत है और (इंद्राणी की) आवाज के नमूने लिए जाने हैं।  इंद्राणी ने तीन नवंबर को अपनी आवाज के नमूने की जांच कराने की सहमति दे दी थी।

 पूर्व में सीबीआई ने एक आवेदन न्यायाधीश के समक्ष दाखिल कर यह कहते हुए इंद्राणी की आवाज के नमूने मांगे थे कि उसे कुछ कॉल रिकॉर्डिंग मिली हैं जिनमें कथित तौर पर उनकी आवाज है और इसकी जांच कराने की जरूरत है।  31 अक्तूबर को तीनों को सात नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।