भोपाल । आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में आरोपी बर्खास्त आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। जोशी की ओर से तर्क दिया गया था कि उन्हें ब्लड कैंसर है, जो हाई रिस्क स्टेज में है। इसका इलात बोन मैरो ट्रांसप्लांट से संभव है। उन्हें इसके लिए भोपाल से बाहर जाना होगा। उन्होंने बीमारी का आधार लेकर कोर्ट से जमानत दिए जाने का भरसक प्रयास किया। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि जोशी की बीमारी का इलाज न्यायिक हिरासत में रहकर भी संभव है, इसलिए जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। कोर्ट की सख्ती के देखते हुए जोशी की ओर से इलाज के लिए 3 माह की अंतरिम जमानत दिए जाने का निवेदन किया गया लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया।
15 सितंबर को किया था सरेंडर
आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने 28 अगस्त, 2014 को गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए फरार घोषित कर दिया था। तब से ही अरविंद जोशी अग्रिम जमानत के लिए जिला अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक में अर्जी लगा चुका है। जोशी ने अंतिम प्रयास करते हुए 6 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी के लिए आवेदन किया था, जिसे गत 7 सितंबर 2015 को खारिज कर दिया गया था। बाद में अरविंद जोशी ने 15 सितंबर को जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डीपी मिश्रा की अदालत में सरेंडर कर दिया था।
बर्खास्त आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी की जमानत खारिज
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