
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) से कहा कि दोनों की गिरफ्तारी से पहले उसे न्यायालय की अनुमति लेनी होगी. न्यायालय ने कहा, "अगर सीबीआई को उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत होगी, तो पहले वह कोर्ट को सूचित करेगी."
वीरभद्र ने अपने खिलाफ केस को खारिज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिस पर जज राजीव शर्मा और सुरेश्वर सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि सीबीआई मामले की जांच जारी रखेगी. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी.
कोर्ट में वीरभद्र सिंह की तरफ से पेश हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने व उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की.