इंदौर। साउथ तुकोगंज में सरकारी जमीन पर तनी तीन मंजिला इमारत को विस्फोट से उड़ाने के 23 साल पुराने मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। पांच आरोपी राधेश्याम शर्मा, मोहम्मद हनीस, सुभाष तिवारी, मालती दुबे और माइकल सेबेस्टीयन की तरफ से अंतिम पक्ष रखा रखा गया। बाकी आरोपी मंगलवार को रखेंगे।

निगमायुक्त के बंगले के पास कब्रिस्तान की शासकीय भूमि पर तनी इस तीन मंजिला के अवैध निर्माण की शिकायत के बाद तत्कालीन कलेक्टर एसआर मोहंती ने निगमायुक्त को पत्र लिखकर इमारत को जमींदोज करने को कहा था। मामला 1995 का है। बाद में इस इमारत को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। ईओडब्ल्यू के विशेष लोक अभियोजक अश्लेष शर्मा ने बताया कि ईओडब्ल्यू ने 90 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं। निगम के तत्कालीन अधिकारियों पर आरोप हैं कि उन्होंने नियम विरुद्ध इमारत का नक्शा पास किया था और आर्थिक अनियमितताएं की थी।