जबलपुर। फिल्म "पीके" के दूसरे पोस्टर में आमिर खान भले ही पूरे कपड़ों में नजर आए हो लेकिन फिल्म के पहले "न्यूड" पोस्टर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आमिर के खिलाफ याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद जबलपुर की एक अदालत ने आमिर खान और 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने अधारताल पुलिस को "पीके" में आमिर खान के "न्यूड" पोस्टर को लेकर अभिनेता समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए। कोर्ट ने पुलिस को आईपीसी की धारा 292 और 294 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है।
पीके के डायरेक्टर राजू हिरानी, प्रोड्यूसर विधु विनोद चौपड़ा, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन मुकेश भट्ट और स्थानीय 3 हिंदी समाचार पत्रों को शिकायत में प्रतिवादी है।
शिकायतकर्ता वकील अमित कुमार साहू का कहना है कि फिल्म पीके के प्रचार के लिए आमिर खान का जो पोस्टर जारी किया गया है, वह अशोभनीय, अमर्यादित और अश्लीलता की श्रेणी में आता है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि पहले पोस्टर के बाद हाल ही में फिल्म का दूसरा पोस्टर जारी किया। इसमें आमिर ट्रांजिस्टर के बजाय बैंड पकड़े हुए है। हालांकि इस बार वे पूरे कपड़ों में नजर आए है। फिल्म में आमिर के अलावा अनुष्का शर्मा, संजय दत्त, सुंशात सिंह राजपूत, बोमन ईरानी मुख्य भूमिका में है। फिल्म 19 दिसम्बर को रिलीज होगी।
मुश्किल में आमिर,कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश
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