ग्वालियर। हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के लिए यदि आप रसीद कटवा चुके हैं और लिंक उत्सव कंपनी ने आपकी प्लेट नहीं लगाई है तो आप अपना पैसा वापस लेने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने लोगों को पैसे लौटाने के लिए एचएसआरपी फीडबैक के नाम से एक लिंक शुरू कर दी है, जिसमें आप आवेदन करके अपना पैसा जुर्माने के साथ वापस ले सकते हैं। प्रदेश में 4 लाख प्लेटों के आठ करोड़ से अधिक रुपए कंपनी ने जमा कराए थे, जिसमें ग्वालियर की लगभग 16 हजार प्लेटें शामिल हैं। 31 अक्टूबर 2014 को कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया गया था। कंपनी ने 4 लाख प्लेटें नहीं लगाई हैं। इन वाहन चालकों को बाजार में पैसे खर्च करके प्लेटें लगवानी पड़ी हैं।

ऐसे ले सकते हैं रुपए वापस

परिवहन विभाग ने अपनी वेबसाइट डब्ल्यूडब्यूडब्ल्यू.एमपीट्रांसपोर्ट.ओआरजी पर एक लिंक बनाई है। एचएसआरपी फीडबैक नाम से शॉ हो रही है। इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं।

- कार की प्लेट का पूरा पैसा जमा होने के बाद थ्री डी स्टीकर नहीं लगाना।

- राशि जमा करने की 4 दिन की अवधि में नंबर प्लेट नहीं लगाई।

- राशि मिलने के बाद कंपनी ने प्लेट नहीं लगाई।

- इन तीन ऑप्शन में जानकारी भरकर विभाग को जमा कर सकते हैं।

पीआईएल पर लिया है फैसला

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक एनजीओ द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में नंबर प्लेट के रुपए वापस करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता अपना अभ्यावेदन परिवहन आयुक्त को सौंपे, जिस पर परिवहन आयुक्त को फैसला लेना होगा। परिवहन विभाग ने पैसा लौटाने का फैसला लिया है।

किस वाहन पर कितने रुपए

-दुपहिया- 111 रुपए

- तिपहिया-134 रुपए

-चार पहिया - 334

-भारी वाहन व ट्रैक्टर- 258 रुपए

मिल सकते हैं 27 हजार

-कंपनी सात दिन में नंबर प्लेट नहीं लगाती है। ऐसी स्थिति में नियम बनाया गया था कि कंपनी को सात दिन बाद प्रतिदिन के हिसाब से 75 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वाहन चालक जुर्माना भी क्लेम कर सकते हैं। टेंडर करार में भी जुर्माने का प्रावधान है। अगर किसी वाहन चालक की एक साल से प्लेट नहीं लगी है, तो उसे करीब 27 हजार रुपए मिल सकते हैं।

पैसे वापस लौटाने के लिए वेबसाइट पर लिंक बना दी है। उस पर जिनते आवेदन आएंगे उनके पैसे वापस लौटाने की कार्रवाई की जाएगी।
वीके सूर्यवंशी, अपर आयुक्त परिवहन विभाग