मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर वर्ष 2002 से चले आ रहें एनआरआई मारपीट मामले में गुरुवार 18 जून को मुंबई किला कोर्ट में सुनवाई थी जहां अभिनेता सैफ अली खान मौजुद थें। अदालत ने दोनों पक्षों को मध्यस्थता केंद्र में जाकर सुलह करने का निर्देश दिया है। अभिनेता सैफ तो सुलह के लिए राजी हो गए हैं लेकिन शिकायत कर्ता इकबाल मीर शर्मा अदालत में मौजूद नहीं थें इसलिए उनकी राय भी जानना अभी बाकी है।
गौरतलब है कि 22 फरवरी 2012 को ताज होटल के एक रेस्त्रां में एनआरआई इकबाल शर्मा अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे थे। उसी रेस्त्रां में सैफ भी करीना कपूर, करिश्मा कपूर और अन्य दोस्तों के साथ थे। किसी बात पर बहस होने के बाद सैफ और उनके दोस्तों ने इकबाल के साथ मारपीट की और उनके ससुर रमन पटेल के साथ भी बदसलूकी की थी। पुलिस में मामला जाने के बाद सैफ को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। अदालत ने सैफ के खिलाफ आरोप भी तय किए हैं।
अदालत की सख्ती के बाद गरूवार को सैफ किला कोर्ट में हाजिर हुए। सैफ अगर हाजिर नहीं होते तो उनके खिलाफ अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती थी। व्यस्तता बताकर सैफ अदालत से गैरहाजिर रहते थे। इसके बाद अभियोजन पक्ष की मांग पर अदालत ने सैफ को 18 जून को हाजिर होने का आदेश दिया था। सैफ की वजह से अदालत में काफी भीड़ थी। अदालत के बाहर उन्हें देखने के लिए काफी लोग जमा थे। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होने वाली है।