गाजियाबाद (उप्र) : स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान के मामले में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
मामला बीते कल राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम कानून 1971 की धारा 2 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत दर्ज किया गया. गैर सरकारी संगठन 'मित्र' से जुडे शिकायतकर्ता चेतन धीमन ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 23 अप्रैल को वह अपने मित्रों के साथ इंटरनेट पर विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की जीत से संबंधित कुछ वीडियो और फोटो देख रहे थे.
शिकायतकर्ता ने कहा कि एक फोटो में दिखा कि अमिताभ ने 15 फरवरी को क्रिकेट में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाते हुए अपने जुहू स्थित आवास में तिरंगे को अपनी पीठ और कंधों पर लपेट लिया तथा दर्शकों का अभिवादन किया.
शिकायत में कहा गया कि इससे पहले दो अप्रैल 2011 को एक अन्य विश्व कप में भारत की जीत के बाद अभिषेक बच्चन ने अपने आवास में तिरंगे को अपने शरीर पर लपेट लिया था और प्रशंसकों का अभिवादन किया. शिकायतकर्ता ने कहा कि अमिताभ और अभिषेक की इस गतिविधि से वह और उसके मित्र हैरान रह गए.
गाजियाबाद के न्यायिक मजिस्ट्रेट धीरेंद्र सिंह ने शिकायकर्ता की ओर से पेश वकीलों आलोक सिसोदिया और संजीव शर्मा की दलीलें सुनीं. मजिस्ट्रेट ने तब आदेश पारित किया और शिकायतकर्ता को 13 जुलाई को सीआरपीसी की धारा 200 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.