रामपुरः केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सेशंस कोर्ट ने शनिवार को बरी कर दिया है। नकवी को 14 जनवरी को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही कछ और धाराअों में रामपुर की ही एक निचली अदालत ने एक वर्ष कैद और चार हजार रुपए का जुर्माना सुनाया था।
2009 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रामपुर जिले के पटवाई थाने में हंगामा करने और थाने के सामने शाहबाद-रामपुर मार्ग जाम करने के आरोप में केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री नकवी समेत 23 भाजपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। उनके विरुद्ध चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने नकवी के अलावा 19 भाजपा नेताओं के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।