चंडीगढ़:  मोगा बस कांड मामले में पंजाब-हरियाणा कोर्ट ने स्वत: संज्ञान ले लिया है। अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। इस मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों की पुलिस हिरासत समय सीमा आज खत्म हो रही है। आज चारों आरोपियों को मोगा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
 
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मोगा बस छेड़छाड़ मामले के संदर्भ में उसे लिखे गए एक पत्र का स्वत: संज्ञान लिया है। खुद को भेजे गए पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उसे पीठ के समक्ष रखा जाए। हाईकोर्ट की सूची के अनुसार, पत्र सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल और हरिन्दर सिंह सिधू की खंडपीठ के समक्ष लाया जाएगा। यह सुनवाई पंजाब राज्य अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ होगी।
 
गौर हो कि 29 अप्रैल को ऑर्बिट बस सर्विस की बस में छेड़खानी का विरोध करने पर नाबालिग लड़की और उसकी मां को चलती बस से फेंक दिया गया था, वारदात में नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी। इस मौत पर पंजाब में अभी भी राजनीतिक गतिरोध जारी है क्योंकि यह बस ऑर्बिट एवियेशन्स की है और यह कंपनी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के संबंधियों की है।
 
पहले लड़की के पिता बादल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे तब तक वे अंतिम संस्कार से भी इनकार कर रहे थे। लेकिन अब रविवार को पिता की मंजूरी के बाद पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया।