नई दिल्ली : सेक्शुअल हरासमेंट केस में आरोपी तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा के एक कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान अभियोजन पक्ष तरुण तेजपाल को कई दस्तावेज मुहैया कराए। गोवा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दे। इस दौरान गोवा पुलिस केस संबंधित दस्तावेज तरुण तेजपाल को मुहैया कराए ताकि वह ट्रायल के दौरान अपना बचाव कर सकें।

इन दस्तावेजों में सबूतों से जुड़ी कॉपी वगैरह शामिल हैं। अदालत ने गोवा पुलिस से कहा है कि वह साक्ष्यों की कॉपी, कैमरा फुटेज की अन-एडिटेड कॉपी और फोन रिकॉर्ड मुहैया कराए, जिस आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है।

तेजपाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि गोवा पुलिस ने अभी तक उन्हें कई डॉक्युमेंट्स नहीं मिले हैं और इस मामले में गोवा कोर्ट में सुनवाई जारी है। अदालत ने गोवा कोर्ट को निर्देश दिया है कि 8 महीने में केस का निपटारा किया जाए।

गौरतलब है कि तेजपाल के खिलाफ उनकी एक सहकर्मी ने नवंबर 2013 में रेप का आरोप लगाया था। तेजपाल को इस मामले में पिछले साल 30 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। जुलाई में तेजपाल को जमानत दी गई थी।