नई दिल्ली : काले हिरण शिकार मामले में बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। काले हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान की दोषसिद्धि को निलंबित रखने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने आज दरकिनार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने हाईकोर्ट से कहा कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने के मुद्दे पर सलमान की याचिका पर नए सिरे से विचार करे। गौर हो कि सलमान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार की एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में एक निचली अदालत ने उन्हें पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान के इस केस को वापस हाईकोर्ट भेजा है। अब इस केस की राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष कोर्ट के इस फैसले से अब सलमान खान अब ब्रिटेन भी नहीं जा सकेंगे। गौर हो कि सलमान ने ब्रिटेन जाने के लिए याचिका दी थी। काले हिरण केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान के दोषी होने पर स्टे लगाया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी होने के फैसले पर स्टे नहीं लगाया जा सकता है। बता दें कि राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
इससे पहले, न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति एके गोयल की सदस्यता वाली एक पीठ ने पिछले साल पांच नवंबर को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले पर सवाल उठाया गया था जिसके तहत सलमान की दोषसिद्ध पर मामले के गुण दोष का विचार किए बगैर रोक लगा दी गई थी और ऐसा महज इसलिए किया गया था कि पेशे से जुड़े उद्देश्यों को लेकर वह ब्रिटेन की यात्रा के लिए वीजा हासिल कर सकें। सलमान ने दलील दी थी कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगी तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इससे विदेश यात्रा के उनके अधिकार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। जिसके बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय का ख किया।
गौरतलब है कि ब्रिटिश आव्रजन नियमों के मुताबिक चार साल से अधिक की सजा पाने वाला कोई व्यक्ति वीजा के लिए योग्य नहीं है। चूंकि अभिनेता को पांच साल की सजा सुनाई गई थी इसलिए ब्रिटिश दूतावास ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। काला हिरण एक संरक्षित प्राणी है और इसका शिकार करना एक संज्ञेय अपराध है। सलमान खान के अलावा अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को जोधपुर के पास फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग की दौरान शिकार करने का आरोपी बनाया गया था। यह घटना साल 1998 की है।