जबलपुर में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय समेत 7 लोगों के खिलाफ तीन FIR दर्ज किए हैं। कंपनी प्रमुख और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने शहर के 38 निवेशकों से लगभग 38 लाख रुपए हड़प लिए हैं।
EOW के SP देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया जबलपुर के गोरखपुर और रांझी इलाके और कटनी जिले के कुल 38 निवेशकों ने शिकायत की थी कि उनकी जमा की गई रकम का मैच्योरिटी टाइम समाप्त होने के बावजूद कंपनी पैसे वापस नहीं दे रही है। जब भी वे सहारा इंडिया की शाखाओं में जाते हैं, तो वहां कोई भी अधिकारी सही जवाब नहीं देता है। इस केस को EOW ने जांच में लिया था। भोपाल से FIR की मंजूरी मिलने के बाद जबलपुर शाखा को विवेचना सौंपी गई है। दूसरे निवेशकों की शिकायत को भी इस मामले में शामिल करके जांच में लिया जाएगा।
इन शिकायतों पर दर्ज हुई FIR
- सहारा इंडिया कंपनी की गोरखपुर शाखा में कुल 12 निवेशकों ने 19.68 लाख रुपए जमा किए थे। परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। मामले में EOW ने स्थानीय शाखा प्रबंधन, एजेंट आदि सहित सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को धोखाधड़ी व अमानत में खयानत सहित विभिन्न धाराओं में आरोपी बनाया है।
- सहारा इंडिया की शाखा रांझी में कुल 16 निवेशकों ने 16.42 लाख रुपए जमा किए थे। इन निवेशकों को भी अब बैंक की ओर से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। यहां भी सुब्रत रॉय सहित सात लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।
- सहारा इंडिया की कटनी शाखा में कुल 4 निवेशकों ने 2.24 लाख रुपए जमा किए थे। इन निवेशकों को भी परिपक्वता अवधि समाप्त होने के बावजूद पैसे नहीं दिए जा रहे थे। यहां सुब्रत रॉय सहित 5 नामजद व अन्य को आरोपी बनाया गया है।
MP में पहली बार सहारा प्रमुख सुब्रत राय को बनाया गया आरोपी
EOW अधिकारियों के मुताबिक एमपी में पहली बार सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर सहित अन्य जिलों में निवेशकों द्वारा करोड़ों रुपए जमा किए थे कि मैच्योरिटी टाइम पूरी होने पर ब्याज सहित रुपए मिलेंगे। अन्य निवेशकों की शिकायत को भी जांच में शामिल किया जाएगा।