झाबुआ जिले के प्रकरण क्र.- 7312/झाबुआ/2019 में आवेदक कैलाश, करणसिंह, मानसिंह व शांतिबाई की माननीय न्यायालय में शिकायत पर से पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेटलावद में हुए दि. 24.09.2019 के चिकित्सा परीक्षण में चोटें पाई जाने, जबकि उसी दि. 24.09.2019 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुरिया पर पुलिस थाना रायपुरिया द्वारा करवाये गये प्रथम चिकित्सा परीक्षण में कोई चोट न होने के संबंध में चिकित्सक द्वारा की गई लापरवाही को मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोेग द्वारा बेहद गम्भीरता से लिया गया।
जांच के बाद आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं में विशेष रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54(1) सहपठित धारा 54(3) के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का शीघ्र गहन चिकित्सा परीक्षण करने, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त करने वाले गिरफ्तार व्यक्ति के नाम तथा उसके हस्ताक्षर का रिकार्ड चिकित्सा अधिकारी/संबंधित चिकित्सालय में रखने व चिकित्सा परीक्षण की प्रतिलिपि संबंधित गिरफ्तार व्यक्ति को या उसके प्रतिनिधि को दिये जाने की अनुशंसा दि. 24.08.2021 को राज्य शासन को की गई है। अभिरक्षा में पीड़ित व्यक्तियों का शीघ्र चिकित्सा परीक्षण न करवाकर, उनके स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के हनन के लिये प्रत्येक पीड़ित को 10-10 हजार रूपये की राहत राशि दिये जाने की अनुशंसा भी की गई है।