कुरुक्षेत्र : प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पद का कथित तौर पर दुरूपयोग करने के मामले में हरियाणा की जिला यमुनानगर कोर्ट ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट का नोटिस मिलने के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खुद यमुनानगर में सीजेएम की कोर्ट में पेश होकर जमानत करवानी पड़ेगी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री रहते डॉ. मनमोहन सिंह ने देश के चीफ विजिलेंस कमीश्नर के पद पर पीजी थामस की नियुक्ति की थी। हालांकि, नियुक्ति के लिए बनी समिति में उस समय विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी आपत्ति की थी, लेकिन उसके बाद भी मनमोहन सिंह ने थामस की नियुक्ति कर दी थी। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने पर शीर्ष अदालत ने इस नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इसके बाद जगाधरी के वकील जीडी गुप्ता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगी थी, लेकिन आज तक उन्हें वह अनुमति नहीं मिली। अब प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 166 व 167 के तहत कोर्ट में याचिका दायर कर पीजी थामस मामले पर हुए खर्च का पूरा पैसा पूर्व प्रधानमंत्री से वसूलने की बात कही है।