बिलासपुर । पुलिस महानिदेशक श्री डी एम अवस्थी के द्वारा अवैध कार्यों में अंकुश लगाने हेतु समस्त पुलिस अधीक्षको को आदेश दिया गया है। इसी तारतम्य में पुलिस महा निरीक्षक, बिलासपुर रेंज श्री रतन लाल डांगी के निर्देशन में जीपीएम पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अवैध कार्यो में संलिप्त लोगो पर कानूनी कार्यवाही करने का निर्देश दिये है। जिसके अनुपालन में थाना गौरेला के द्वारा 02 प्रकरणों में 03 को गिरफ्तार कर 18 लीटर देशी महुआ शराब जप्त किया गया है मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना गौरेला समतानगर के पास एकता नगर निवासी सुलेमान मालिक पिता शेरदिल मालिक 35 साल के द्वारा महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है। पुलिस के द्वारा रेड कार्यवाही कर आरोपी के पास से 10 लीटर महुआ शराब जप्त किया जाकर अपराध क्रमांक 266/21 धारा 32 (2),59 क आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एक अन्य प्रकरण में मुखबिर सूचना के आधार पर कि मोटरसाइकिल सवार अपने घर से महुआ शराब लेकर बिक्री के लिए निकला है। कि रेलवे फाटक के पास घेराबन्दी कर रेड किया जो मोटरसाइकिल सवार अपचारी बालक एवं महिला श्रीमती दुलारी सिंह पति संतोष सिंह 35 साल निवासी कल्लू मोहल्ला गौरेला के संयुक्त कब्जे से 08 लीटर महुआ देशी शराब एवं मोटर साइकिल ष्टत्र10 श्वछ्व 0963 जप्त किया जाकरअपराध क्रमांक 267/21 धारा 32 (2),59 क आबकारी एक्ट कायम किया गया है। इसी प्रकार दुबटिया वाहन चेकिंग पॉइंट पर यातायात नियमों का पालन नही करने वाले 30 वाहन चालकों से 40,900 रुपये जुर्माना बतौर वसूला गया है।