अगले महीने से शहर में बिना लाइसेंस तंबाकू, सिगरेट बेचना अवैध होगा। दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर को लाइसेंस लेना होगा। अगले महीने नगर निगम कार्यकारिणी और बोर्ड से शासन के आदेश को पास कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नगर निगम की दुकानों में अवैध तौर से व्यापार कर रहे शिकमी किरायेदारों पर अब कार्रवाई होगी। साथ ही बोर्ड से पास प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्रारंभ न करने वाले ठेकेदार और विभागीय कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। 

नगर आयुक्त मनीष बंसल की अध्यक्षता में वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में सदन की विभिन्न बैठकों और शासन के विभिन्न आदेशों को लेकर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि शासन से तंबाकू, सिगरेट बिक्री संबंधी आदेश आया है। उसे 31 जुलाई तक सदन से पास कराकर लागू करना है। साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मल्टीलेवल पार्किंग के प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। इस पर जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया ताकि आगामी कार्यकारिणी और सदन की बैठक में रखा जा सके। बैठक में कंकरखेड़ा में शहीद मेजर केतन शर्मा के नाम पर सड़क के नामकरण का काम जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा गया। इसके साथ ही शहर के अन्य कार्यो को भी गंभीरता से करने का प्रस्ताव रखा गया। नगर आयुक्त ने कहा कि स्वीकृति के बाद भी कोई काम नहीं होता है तो सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए।1- शहर के सभी क्षेत्रों में जल निगम व गेल के कार्यो से क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे हो। 
2- शहर के सभी कब्रिस्तान, श्मशान के रास्ते ठीक कराए जाएं
3-कंप्यूटर कक्ष को नगर निगम सभागार के बगल वाले कक्ष में स्थानांतरित किया जाए
4-तालाबों पर अतिक्रमण संबंधी जो भी कार्यवाही की गई है तो रिपोर्ट दें। 80 वेटलैंड की सूची पर आवश्यक कार्रवाई हो
5 -शिकमी किरायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, बेदखली की जाए। 
6-निगम की दुकानदारों द्वारा दुकानों का स्वरूप बदलने पर नोटिस जारी करके प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। 
7-टेंडर के बाद एग्रीमेंट, वर्क आर्डर में देरी हुई तो दोषियों पर कार्रवाई
8- तालाब को मछली पालन के लिए पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव तैयार हो।