करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) लाभ एक जुलाई को बहाल होने की उम्मीदों के बीच उनके लिए एक फायदे की खबर है। केंद्र सरकार के उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (सीजीएस) को हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) का लाभ दे रहा है, जो अपना घर बनाना चाहते हैं।
एचबीए पर मूल ब्याज दर 7.9 प्रतिशत
इस एचबीए पर मूल ब्याज दर 7.9 प्रतिशत है। सरकार यह लाभ 31 मार्च 2022 तक दे रही है। सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स और सातवें सीपीसी अनुमोदन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एचबीए दिशानिर्देशों को पहले ही अपडेट कर दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिन्होंने बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से गृह ऋण लिया है, वे भी यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते वे एचबीए के संबंध में नियम और शर्तों को पूरा करते हों।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी किया और कहा, " एक अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 यानी 18 महीने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 7.90% होगी।" केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 से एचबीए का लाभ उठाया है, उन्हें भी इस आदेश का लाभ मिलेगा क्योंकि वे अग्रिम पर 7.90 प्रतिशत मूल ब्याज का भुगतान भी करेंगे।एचबीए नियमों पर बोलते हुए, शिव गोपाल मिश्रा, सचिव - स्टाफ साइड, नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा एक प्लॉट खरीदने और इस पर घर बनाने के लिए एचबीए क्लेम किया जा सकता है। जिस प्लॉट के लिए क्लेम किया जाएगा, वह कर्मचारी के नाम पर होना चाहिए या उसके पति या पत्नी के नाम पर। या फिर प्लॉट पति या पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में है।" उन्होंने कहा कि मौजूदा आवास की रीमॉडेलिंग के लिए भी एचबीए का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन घर का स्वामित्व कर्मचारी, उसके पति या पत्नी या दोनों के पास होना चाहिए।