नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिल्ली और ‎बिजनौर के सहकारी बैंकों पर 11 लाख का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना कुछ निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया है। बता दें सुपरवायजरी एक्शन फ्रेमवर्क (सैफ) के तहत खास आदेशों का उल्लंघन करने पर इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने बिजनौर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है ‎कि बिजनौर सहकारी बैंक पर डायरेक्टर्स को लोन देने पर रोक संबंधी आदेश का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक नई दिल्ली पर भी 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर जुर्माना लगाने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बदले में बैंकों से जवाब मांगा गया था। आरबीआई ने कहा कि रेगुलेटरी नियमों की अवहेलना करने के कारण दोनों सहकारी बैंकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। इससे पहले पीएनबी और बीओआई पर भी आरबीआई ने जुर्माना लगाया था।