6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ के सदस्यों के लिए 1 जून से ही कुछ नियम बदल गए हैं। ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये फैसला लिया है। इस नियम के अनुसार, जिन खाताधारकों का 1 जून के बाद से खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी ECR भरा नहीं जा सकेगा। इससे खाताधारकों को पीएफ अकाउंट में जो कंपनी की ओर से शेयर दिया जाता है, वो मिलने में दिक्कत होगी। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही शेयर अकाउंट में दिखाई देगा।इस नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना आवश्यक है। ऐसे में आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और यूएएन को भी आधार वेरिफाइड कर लें, ताकि आपको खाते में कंपनी की ओर से जमा होने वाले पैसे में कोई दिक्कत ना हो। आइए जानें पीएफ खाते से आधार लिंक करने का तरीका..
- सबसे पहले आप EPFO पोर्टल epfindia.gov.in पर जाएं और दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें...
- epfindia.gov.in पर लॉगइन करें
- 'Online Services' ऑप्शन में 'e-KYC portal' पर जाएं और Link UAN Aadhaar पर क्लिक करें
- यहां UAN नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी
- अब OTP और 12 अंकों के Aadhaar number को डालें
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें
- अब OTP Verification ऑप्शन पर क्लिक करें
- अपने आधार विवरण के सत्यापन के लिए अपने आधार नंबर से जुड़े मेल के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी बनाएं।
ईपीएफओ आपके आधार-ईपीएफ लिंकिंग के ऑथन्टिकेशन के लिए आपके नियोक्ता से संपर्क करेगा। एक बार जब रिक्रूटर आपके आधार सीडिंग को ईपीएफ खाते से प्रमाणित कर देता है, तो आपका ईपीएफ खाता आपके आधार नंबर से जुड़ जाएगा।