नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने सी-सैट में पूछे जाने वाले सिर्फ अंग्रेजी भाषा के कॉम्प्रिहेंशन वाले भाग पर ही सवाल उठाया है जिसे हटाया जा चुका है और खामी दूर की जा चुकी है।

सिविल सेवा के एक अभ्यर्थी द्वारा दायर की गई याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि 9 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हैं और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। प्रारंभिक परीक्षा अपने निर्धारित तारीख 24 अगस्त को ही होगी।

गौरतलब है कि छात्रों के विरोध को देखते हुए केंद्र पहले ही इस पर छात्रों को सहूलियत दे चुका है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र [सी-सैट] में पूछे जाने वाले अंग्रेजी भाषा कॉम्प्रिहेंशन के सवालों के अंक ग्रेडिंग में नहीं जुड़ेंगे।