रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माना बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब बिना टिकट रोडवेज की बस में यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर पूरे रूट के किराए का 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना 2 हजार रुपए तक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जुर्माना बढ़ाने के लिए रोडवेज के 1975 के एक्ट में संशोधन किया जा रहा है।
विधानसभा में गुरुवार को राजस्‍थान राज्‍य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक रख दिया है। इस बिल को अगले सप्ताह बहस के बाद पारित किया जाएगा। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जुर्माना बढ़ाने के प्रावधान लागू हो जाएंगे।