
बिलासपुर । ग्राम पंचायत ब्लॉक मस्तूरी के एक नागरिक ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके एक अनोखा मामला उठाया है । तारीख 12/6/2021 के दिन इस ग्राम पंचायत में उपसरपंच के रिक्त पद के लिए चुनाव हुआ याचिकाकर्ता का कहना है कि निर्वाचन अधिकारी ने जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया और सीधे उप सरपंच पद के लिए चुनाव कराया उन्हें पंच पद के लिए भी चुनाव कराना था । बिना पंच पद का चुनाव कराए उप सरपंच का चुनाव कराया जाना नियम विरुद्ध है। उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर बिलासपुर, एसडीएम मस्तूरी और संचालक पंचायत को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने की हिदायत दी है । असल में दर्रीघाट ग्राम पंचायत में पंच के 17 पद हैं एक पद पंच के आकास्मिक निधन से खाली हो गया । पंच की आकास्मिक मृत्यु से उपसरपंच का पद खाली हो गया । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव केे नियम में इस संदर्भ में कोई निर्देश नहीं हैै कि उपसरपंच का चुनाव पंच पद के चुनाव केे बगैर नहीं कराया जा सकता लिहाजा जिला प्रशासन ने उपसरपंच पद का चुनाव पद करवा दिए पंच के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश जरूरी है अब दर्रीघाट एक नागरिक उच्च न्यायालय पहुंच गया। जबकि याचिकाकर्ता उपसरपंच के चुनाव में भागीदार ही नहीं था उप सरपंच चुनाव में प्रतिभागी किसी भी व्यक्ति ने उपसरपंच के चुनाव पर आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई थी ऐसे में उच्च न्यायालय इस मामले में जो भी निर्णय देगा वह त्रिस्तरीय पंचायत के नियमों के लिए विधि का प्रश्न होगा।