प्रयागराज. कोरोना वायरस (Corona Infection) से संक्रमण के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बैंक वसूली, बेदखली और ध्वस्तीकरण पर भी रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रदेश सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसी, विभाग आदि द्वारा बेदखली, खाली कराने व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर 2 अगस्त तक रोक जारी रखी है. कोर्ट ने सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ 2 अगस्त तक उत्पीडनात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी को दिक्कत हो तो वह सक्षम अदालत, अधिकरण में अर्जी दे सकता है. जिसका निस्तारण किया जायेगा. यह सामान्य आदेश अर्जी निस्तारण में बाधक नहीं होगा. यह सामान्य समादेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले अंतरिम आदेश की वैधता 31 मई तक बढ़ा दिया था. कोर्ट ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यह आदेश दिया है. वर्चुअल कोर्ट की स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखाई देने पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उन लोगों को भी राहत मिल गई है जो अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं या जमानत की अवधि समाप्त हो रही है. कोर्ट ने 5 जनवरी 21 को निस्तारित हो चुकी जनहित याचिका को पुनर्स्थापित करते हुए 31 मई तक के लिए आदेश जारी किया था. जिसे अब 2 अगस्त 21 तक बढा दिया गया है. कोर्ट ने यह आदेश अपनी अनुच्छेद 226,अनुच्छेद 227,धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 151 सिविल संहिता के अन्तर्गत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है. याचिका की सुनवाई 2 अगस्त को होगी.