नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) से उन संस्थानों के खिलाफ कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई करने को कहा है जो तय दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए होटलों के साथ साझेदारी में कोविड टीकाकरण का पैकेज दे रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) के अवर सचिव मनोहर अगनानी ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ निजी अस्पताल कुछ होटलों के साथ मिलकर कोविड टीकाकरण के लिए पैकेज (Covid Vaccination Package) दे रहे हैं जो राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जारी दिशानिर्देशों के खिलाफ है.
गाइडलाइंस तोड़ने का आरोप
पत्र में अगनानी ने लिखा कि सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र और निजी कोविड टीकाकरण केंद्र, कार्यस्थल, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर के पास कोविड टीकाकरण केंद्र के अलावा राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत और किसी स्थान पर टीकाकरण नहीं किया जा सकता. इसलिए होटलों में टीकाकरण दिशानिर्देशों के खिलाफ है और इसे तत्काल रोका जाए.
क्या कहते है नियम?
सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आदेश दिया कि किसी भी 5 स्टार होटल या अन्य किसी प्राइवेट जगह पर वैक्सीन नहीं दी जाएगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत कोविड वैक्सीन सिर्फ 4 जगहों पर लगाई जाएगी इनमें सिर्फ यही जगह शामिल हो सकती हैं.
1 - गवर्नमेंट सेंटर
2- प्राइवेट हॉस्पिटल
3- workplace जिसको मंजूरी प्राप्त हो
4- घर कब नज़दीक के वैक्सीनशन केंद्र जसीके जरिये बुजुर्ग या दिव्यांगों को वैक्सीन लगने में सहूलियत हो.
केंद्र सरकार के अधिकारी के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार टीकाकरण अभियान चलाया जाए.
इस वक्त भारत में वैक्सीन टूरिज्म का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. इस सिलसिले में खुद स्पुतनिक कंपनी ने भी ट्वीट किया था. फिलहाल तो मॉस्को लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. दरअसल दिल्ली की एक ट्रैवल एजेंसी ने तो 24 दिन का टूर पैकेज भी ऑफर करना शुरू कर दिया था. वहीं भारत में कुछ होटलों में टाइअप के जरिए इस तरह के पैकेज देने की खबरें सामने आईं थी जिन पर केंद्र ने संज्ञान लिया है.