इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई आज होगी. मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के सर्वे आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है. कमेटी आज अपना रिज्वाइंडर एफिडेविट दाखिल करेगी. हाईकोर्ट यह तय करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.

हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार और हिंदू पक्ष भी अपनी दलील कोर्ट में रखेगा. संभल जामा मस्जिद के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ ASI ने पुनरीक्षण की अर्जी दायर की थी. आज इसी पर बहस होने वाली है.

हाईकोर्ट में सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ इंतजामिया कमेटी की अर्जी निचली अदालत ने सर्वेक्षण आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल गई है. उस समय कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी.

मार्च में कोर्ट से मिली थी रंग-पुताई की अनुमति
मार्च में मुस्लिम पक्ष ने अपनी लिखित आपत्ति में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से असहमति जताई थी. उस दौरान मस्जिद कमेटी ने कहा है कि मस्जिद में हर साल रमजान से पहले रंगाई पुताई कराई जाती है. मरम्मत के काम कराए जाते हैं. यही कारण है कि इस बार भी इसकी जरूरत है. इस पर हिंदू पक्ष ने विरोध जताया था और कहा था कि मस्जिद कमेटी ढांचे से छेड़छाड़ करने के लिए रंगाई पुताई चाह रही है. हाईकोर्ट ने 12 मार्च को जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की इजाजत दे दी है.

साइन बोर्ड बदलने की भी चर्चा
संभल शाही जामा मस्जिद में अप्रैल के महीने में साइन बोर्ड जिस पर मस्जिद का नाम लिखा होता है, उसको बदलने की चर्चा भी थी. सिर्फ चर्चा ही नहीं बल्कि एक नए बोर्ड की तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें नया नाम और नया रंग लगाकर बनाया गया था. हालांकि ये बोर्ड अभी भी पुलिस चौकी में रखा है अब तक लगाया नहीं गया है.